
पटना: महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय से भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखा है।
मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष उपाय करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को ओम प्रकाश कुमार बना बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायिक आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने को कहा है।
सभी जिलों को भेजे पत्र में पुलिस मुख्यालय से डीआईजी (कार्मिक) ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कॉलेज, बालिका विद्यालय, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन, धार्मिक स्थलों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाये।
यह भी कहा गया है कि महिला अपराध के दृष्टिकोण से सुभेद्य स्थलों पर संबंधित थानों व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर और बेसिक फोन नंबर होर्डिंग्स, पम्फलेट और बुकलेट के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित और वितरित करें।
Posted by : Team India Advocacy
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