सेंट्रल डेस्क/नई दिल्ली : देश में हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, क्योंकि इस तारीख से कुछ नए नियम लागू होते हैं। साल 2021 के अक्टूबर माह की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है। नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं।
इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। आज से जो नियम बदल रहे हैं, उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।
महंगा हुआ LPG सिलेंडर
1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी करती हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।
खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।
नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक
आज से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर यानी आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।
पेंशन नियम में होगा बदलाव
आज से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका
1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। आज से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।
Posted by: Team India Advocacy